अपर कलेक्टर श्योपुर सुनीलराज नायर को समस्त विधियो के अधीन अपर कलेक्टर द्वारा प्रयोग में की जाने वाली । इसके अलावा मप्र भू-राजस्व 1959 की विभिन्न धाराओ के अंतर्गत राजस्व अपील, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन एवं विविध राजस्व मद की कलेक्टर न्यायालय में पंजीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणो मे से अंतरित किये जाने वाले प्रकरणो में सुनवाई एवं निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी प्रकार मप्र भू-राजस्व 1959 के अंतर्गत धारा 44 अपील, धारा-50 एवं 51 स्वयममेव निगरानी तथा सहिता की अन्य सुसगत धाराओ के अधीन विचारनीय तहसील कराहल, वीरपुर एवं विजयपुर के समस्त प्रकरण (आदिवासी भूमियो से संबधित समस्त प्रकरणो को छोडकर) के अलावा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदारो के आदेशो के विरूद्ध प्रस्तुत स्वयमेंव निगरानी तहसील कराहल, वीरपुर एवं विजयपुर के प्रकरण (आदिवासी भूमियो से संबधित समस्त प्रकरणो को छोडकर) तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से प्राप्त शासकीय भूमि आवंटन सबंधी प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा लोक सेवा गांरटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, लावारिस वाहन जब्ती, शोध क्षमता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, राजस्व एवं वन सीमा विवाद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, परित्र प्रमाण पत्र, विवाह अधिकारी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, सायबर कैफे, अपर जिला मजिस्टेªट एवं जिले के कानून व्यवस्था, विभिन्न अवसरो पर आयोजित मेले, सस्कृतिक, सामाजिक समागम, प्रबंध एवं सुरक्षा व्यवस्था, मप्र निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम, भू-अर्जन शाखा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करना एवं कलेक्टर की अनुपस्थिति में कार्यालयीन कार्यो का संचालन का दायित्व सौपा गया है।
कलेक्टर की शक्तियो का प्रयोग करेगे एवं कर्तव्यो के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगे